एटा/जलेसर, 8 अगस्त।
गौरव गुप्ता
गुरुवार को तहसील क्षेत्र में जोरो पर चल रहे अवैध खनन को लेकर एक बैठक हुई जिसमें एसडीएम प्रतीत त्रिपाठी ने कहा कि किसानों को अपनी निजी जमीन में एक सौ घन मीटर तक खनन करने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नही होती है। किसानों को यह खनन फाबड़े से कराना होगा। यदि इससे अधिक क्षेत्रफल में कोई खनन करता है तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी। यदि बिना परमिशन के खनन किया गया तो कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और खनन माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जायेगा। इसके साथ ही अवैध खनन करने वाली जेसीबी पर यदि पंजीकरण नंबर लिखा हो अन्यथा जेसीबी मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। जेसीबी को जब्त किया जाएगा।

एसडीएम त्रिपाठी ने पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन सहित कोई भी अवैध कार्य न होने देने का निर्देश दिया। यदि कोई जानकारी मिलती है तो वे तत्काल मौके पर पहुंच उसे रुकबाये। इसके बाद भी यदि ऐसी कोई शिकायत पायी जाती है तो सम्बन्धित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

इस दौरान सीओ कृष्ण मुरारी दोहरे, खनन अधिकारी एटा, अपराध निरीक्षक आदेश यादव, थानाध्यक्ष सकरौली दयानारायण त्रिपाठी सहित सभी थानाध्यक्ष एवं राजस्व निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।