हुगली, 13 जून । हुगली जिले के सरकारी अधिवक्ता शंकर गांगुली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फेसबुक पर अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में चुंचुड़ा कोदालिया(1) ग्राम पंचायत के अंतर्गत लाइब्रेरी रोड इलाके के निवासी भूपाल घोष के खिलाफ हुगली जिला जज कोर्ट में गत पांच जून को एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को हुई। इस दौरान भूपाल घोष को जमानत मिल गई। आरोपी ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े और भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे। अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय होगी।
पीपी शंकर घोष ने बताया कि भूपाल घोष ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध बार-बार कड़वी, अश्लील और असभ्य भाषा में टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “BNS की धारा 222 के तहत हमने यह मामला दर्ज किया है और आरोपी पर धारा 356/4 के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं। फेसबुक जैसी सार्वजनिक मंच के माध्यम से पूरे राज्य, देश, यहां तक कि विदेशों में भी यह अपमानजनक टिप्पणी फैलाई गई है। इसलिए यह एक गंभीर मामला है। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम दो साल की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।