बीरभूम, 22 दिसंबर(हि. स.): वर्ष 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान एक सीपीएम कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या करने के अपराध में रामपुरहाट महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गुरुदास विश्वास ने शुक्रवार को 12 तृणमूल कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उल्लेखनीय है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद वर्ष 2013 में पहला पंचायत चुनाव हुआ था। चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन 23 जुलाई को बीरभूम जिले के रामपुरहाट थाने के साईपुर गांव के निवासी सीपीएम कार्यकर्ता हुमायूं मीर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लाठी-डंडों से घातक हमला कर दिया था। घायल सीपीएम कार्यकर्ता को बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 24 जुलाई को उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक की बहन जसमीना खातून ने उसी दिन रामपुरहाट थाने में 14 लोगों के नाम पर अपने भाई की हत्या की शिकायत दर्ज करायी थी। मृतक के परिवार की शिकायत पर रामपुरहाट थाने की पुलिस ने 14 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रामपुरहाट सब-डिविजनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई।

जज ने 20 जुलाई को बाकी 12 आरोपितों को दोषी करार दिया था। इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुदास विश्वास ने शुक्रवार को 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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